हरियाणा पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का ऐलान, फतेहाबाद व हिसार सहित 4 जिलों में 22 और 25 नवंबर को मतदान

हरियाणा पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का ऐलान, फतेहाबाद व हिसार सहित 4 जिलों में 22 और 25 नवंबर को मतदान
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तीसरे चरण में जिला परिषद और ब्लाक समिति के लिए 22 नवंबर को जबकि पंच और सरपंच के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होगी।

हरियाणा पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का ऐलान हो गया है। प्रदेश के बचे हुए चार जिलों में 22 और 25 नवंबर को मतदान होगा। इनमें फतेहाबाद, हिसार, फरीदाबाद और पलवल जिले शामिल हैं। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि इन चुनावों के लिए 5 नवंबर से 11 नवंबर के बीच नामांकन भरे जा सकते हैं। 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस बीच 6 और 8 नवंबर को अवकाश रहेगा। आज से ही उपरोक्त 4 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा।

इससे पहले 18 जिलों में दो चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। पहले चरण में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूहं, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में 30 अक्तूबर काे जिला परिषद तथा 2 नवंबर को पंचायत समिति के सदस्यों के चुनावों होगा। जबकि दूसरे चरण में प्रदेश के 9 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। इनमें अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिले शामिल हैं। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा।

ये है तीसरे चरण के पंचायत चुनाव का कार्यक्रम

- 29 अक्तूबर को चुनाव वाले 4 जिलों में संबंधित जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी करेंगे।

- 5 नवम्बर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

- 11 नवम्बर नामांकन का अंतिम दिन होगा।

- 12 नवम्बर को नामांकन की जांच (स्क्रूटनी) होगी।

- 14 नवम्बर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।

- 14 नवम्बर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

- 14 नवम्बर को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।

- 22 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद के सदस्यों के लिए मतदान होगा।

- 25 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।

- मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

- यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 25 नवंबर को करवाया जाएगा।

- यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 27 नवंबर को होगा।

- सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे।

प्रदेश के सभी जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे 27 नवम्बर को घोषित किए जाएंगे।

चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता

- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।

- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।

- पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।

- जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।

उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि

- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

- पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

- जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

यह होगी चुनाव खर्च की सीमा

- पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

- सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

- पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

- जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

तीसरे चरण में 22 लाख 08 हजार 849 हैं मतदाता

धनपत सिंह ने बताया कि तीसरे ओर अंतिम चरण के 4 जिलों में कुल 22 लाख 08 हजार 849 मतदाता हैं। इनमें 11 लाख 85 हजार 450 पुरुष, 10 लाख 23 हजार 341 महिलाएं और 58 अन्य शामिल हैं। श्री धनपत सिंह ने बताया कि इन 4 जिलों में कुल 2,655 पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 615 संवेदनशील और 781 अतिसंवेदनशील हैं। धनपत सिंह ने कहा कि तीसरे व अंतिम चरण के 4 जिलों में कुल 25 ब्लॉक हैं। इनमें 929 सरपंच, 10,362 पंच, 559 पंचायत समिति सदस्य एवं 78 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव होगा।

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