असिस्टेंट ड्राफ्टमैन पद की भर्ती के आवेदकों को हाईकोर्ट से भी झटका, याचिका खारिज

असिस्टेंट ड्राफ्टमैन पद की भर्ती के आवेदकों को हाईकोर्ट से भी झटका, याचिका खारिज
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हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि नियोक्ता को भर्ती के लिए क्या नियम बनाने चाहिए। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने आवेदन करते हुए एक रिस्क लिया था एक जुआ खेला था।

2011 में निकाली गई असिस्टेंट ड्राफ्टमैन पद की भर्ती के आवेदकों की दस साल की आस पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तोड़ दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इनके नाम की सिफारिश के बाद इन्हें सरकार ने नियुक्ति नहीं दी थी जिसे इन्हें हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

सुशील कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2011 में असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के 83 पद के लिए आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ताओं ने भी इस पद के लिए आवेदन किया था। आयोग ने इसके बाद 2014 में याचिकाकर्ताओं समेत चयनित व वेटिंग सूची सहित 96 नामों की सिफारिश की थी। इस दौरान आयोग में एक शिकायत पहुंची की चयनित लोगों ने आटो डेस्क से ऑटो कैड का कोर्स नहीं किया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट की शरण ली।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने ऑटोकैड का कोर्स हारट्रोन से किया है। हरियाणा सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भर्ती की शर्त को इस प्रकार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी बताया कि जिन 96 आवेदकों के नाम की सिफारिश की गई थी उनमें से किसी के पास भी यह कोर्स आवेदन की अंतिम तिथि को मौजूद नहीं था। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि नियोक्ता को भर्ती के लिए क्या नियम बनाने चाहिए। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने आवेदन करते हुए एक रिस्क लिया था एक जुआ खेला था। अब उन्होंने ऐसा किया था केवल इसलिए कोर्ट उनको नियुक्ति देने का आदेश जारी नहीं कर सकता।

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