छात्रवृत्ति योजना के आवेदक 10 नवंबर तक ठीक कराएं त्रुटियां

हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी
जिला कल्याण अधिकारी जगदेव सिंह ने बताया कि जिला कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2021-2022 के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति घुमंतू, अर्ध घुमंतू व टपरीवास जातियों, पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए डा. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनकी अंतिम तिथि 10 मार्च थी। विभाग की ओर से जिन छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र दस्तावेज के अभाव में सैंड बैक कर दिए गए थे। उन्हें विभाग की ओर से अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे छात्र-छात्राएं अपने आवेदन में 10 नवंबर तक आवश्यक दस्तावेज लगाकर आवेदन पुन: भेज सकते हैं।
उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राएं अपने आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), रिहायशी प्रमाण पत्र, अगली कक्षा का पहचान पत्र, बैंक खाते की प्रति, आय प्रमाण पत्र, जिस कक्षा के आधार पर आवेदन किया गया है, उसकी मार्कशीट की प्रति जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय नजदीक अंबेडकर चौक, रेडक्रॉस भवन, कमरा नं. 3 में किसी भी कार्य दिवस में आकर जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 10 नवंबर के उपरांत आवेदन पत्र को अधूरा होने के चलते रद्द कर दिया जाएगा।
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