नप व नपा की सीमा से बाहर विकसित अवैध कालोनियों में आवश्यक सुविधाओं के लिए 14 जुलाई तक करें आवेदन

नप व नपा की सीमा से बाहर विकसित अवैध कालोनियों में आवश्यक सुविधाओं के लिए 14 जुलाई तक करें आवेदन
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यह पालिसी नगर पालिका/परिषद/निगम की सीमा से बाहर पडऩे वाली केवल निजी भूमि पर विकसित उन अवैध कालोनियों पर लागू होगी जिनमें सेल डीड अथवा कोई विक्रय हेतु रजिस्टर्ड इकरारनामा 1 जुलाई 2022 से पहले का है, कॉलोनी के क्षेत्रफल की कोई अधिकतम सीमा नहीं है एवं न्यूनतम सीमा 2 एकड़ है

Kurukshetra News : हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा के नोटिफिकेशन के अनुक्रम में हरियाणा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्रों की सीमा से बाहर अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम 2021, जो वर्ष 2022 का अधिनियम संख्या 5 है, को प्रकाशित किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा इस वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट प्रदान करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को 14 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया है तथा सरकार द्वारा इसके तहत ओर भी छूट प्रदान की गई है।

जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने कहा कि इस एक्ट का प्रावधान नगर निगम/पालिका/परिषद की सीमा के बाहर विकसित अवैध कालोनियों में आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति हेतु उन्हें अनुमोदित करने हेतु किया गया है। यह पालिसी नगर पालिका/परिषद/निगम की सीमा से बाहर पडऩे वाली केवल निजी भूमि पर विकसित उन अवैध कालोनियों पर लागू होगी जिनमें सेल डीड अथवा कोई विक्रय हेतु रजिस्टर्ड इकरारनामा 1 जुलाई 2022 से पहले का है, कॉलोनी के क्षेत्रफल की कोई अधिकतम सीमा नहीं है एवं न्यूनतम सीमा 2 एकड़ है (नियम एवं शर्ते लागू), इस पालिसी के तहत नियमित न होने वाली कालोनियां अवैध निर्माण की श्रेणी में रहेगी और इस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, अब संशोधित पालिसी के तहत सभी वर्ग के अंतर्गत आने वाली अवैध कॉलोनियों की आंतरिक सडक़ की न्यूनतम चौड़ाई को 3 मीटर कर दिया गया जो कि पहले 9 मीटर तथा 6 मीटर थी। अब डेवलपमेंट चार्ज जो कि कलेक्टर रेट पर लागू होगा उसको 10 प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी को पॉलिसी के तहत डिक्लेयर एरिया घोषित करवाने हेतु जिला नगर योजनाकार कुरुक्षेत्र कार्यालय कमरा नंबर 314, द्वितीय तल लघु सचिवालय, कुरुक्षेत्र में आवेदन करें। प्राप्त आवेदनों की जांच हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसमें जिला नगर योजनाकार संयोजक होंगे तथा मुख्य कार्यकारी अभियंता जिला परिषद, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कार्यकारी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी (बीएचईडी), कार्यकारी अभियन्ता पंचायती राज, जिला अग्निशमन अधिकारी तथा तहसीलदार कार्यालय उपायुक्त इस कमेटी के सदस्य होंगे। इन प्रावधानों के तहत आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज व अन्य जानकारी के लिए विभागीय नोटिफिकेशन का अनुसरण करें और जिला नगर योजनाकार कुरुक्षेत्र कार्यालय कमरा नंबर 314 द्वितीय तल लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में संपर्क कर सकते है।

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