हर्ष फायरिंग करने पर शस्त्र लाइसेंस होगा निरस्त

झज्जर : विवाह शादियों के अवसर पर की जाने वाली हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए एसपी ने जिले के सभी थाना प्रबंधकों को सख्त निर्देश जारी किए है। एसपी राजेश दुग्गल ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस धारकों को सुरक्षा कारणों से हथियार रखने की अनुमति दी जाती है। लेकिन हथियार रखने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डाला जाए।
उन्होंने थाना प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अपने अपने क्षेत्र मे हथियार लाइसेंस धारकों की सूची को अपडेट करें और उनके पास मौजूद असला एमूनेशन की छानबीन करें। इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रबंधक अपने-अपने क्षेत्र में स्थित सभी गन हाऊस का निरीक्षण करें और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
उन्होंने बताया कि अगर किसी मैरिज बैंक्वेट हाल में हर्ष फायरिंग की घटना से कोई हादसा होता है तो संबंधित मालिकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैरिज पैलेस में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि शादी अथवा खुशी के समारोह में आए किसी व्यक्ति के पास यदि कोई हथियार है, तो उसे रोकना भी मैरिज पैलेस के संचालक की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने हर्ष फायरिंग करने वालों के लाइसेंस निरस्त करने के भी निर्देश दिए है।
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