गुरुग्राम : अंसल हाउसिंग ग्रुप के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जानें पूरा मामला

गुडग़ांव। निवेशक को रुपए वापस नहीं करने पर बिल्डर को जेल होगी। हरियाणा रियल इस्टेट रेगुलेट्री अथोरिटी ( हरेरा ) के चेयरमैन ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अंसल हाउसिंग ग्रुप के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। बिल्डर ने फ्लैट की बुकिंग करने के समय पर तैयार करके निवेशक को हैंडओवर नहीं किया। इसके अलावा जब निवेशक ने अपनी जमा की गई राशि मांगी तो बिल्डर ने यह राशि भी नहीं लौटाई। मामले को हरेरा में दायर कर निवेशक ने न्याय की गुहार की थी। इस गुहार के बाद चेयरमैन के के खंडेलवाल ने यह गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
हरेरा के चेयरमैन ने बताया कि राजीव शर्मा समेत पांच अन्य लोगों ने हरेरा एक्ट-2016 की धारा 31 (रूल-29 हरेरा-2017) के तहत याचिका दायर की थी। जिसके तहत मैसर्स अंसल हाउसिंग लिमिटेड को निवेशकों की राशि 5 करोड़ रुपए 9.3 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने को कहा गया था। यह ब्याज राशि प्राप्त करने की तारीख से वापस करने की तारीख तक देने के आदेश दिए थे। अंसल हाउसिंग की तरफ से न तो यह राशि निवेशक को लौटाई गई और न ही निर्धारित समय में कोई अपील दायर की गई। इसके बाद निवेशकों ने हरेरा के इन आदेशों को लागू करने के लिए अपील की। इसमें अंसल हाउसिंग का बैंक अकाउंट इस केस से अटैच कर दिया गया।
बैंक मैनेजर ने हरेरा में बताया कि इस अंसल के इस बैंक खाते में कोई राशि नहीं है। इस पर अंसल हाउसिंग को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के आदेश दिए गए थे। मामले में न्याय निर्णायकि अधिकारी ने भी अंसल हाउसिंग को समन जारी किए थे। कई बार आदेशों के बावजूद भी अंसल हाउसिंग ग्रुप की तरफ से यह राशि वापस नहीं की। इस पर हरेरा के चेयरमैन के के खंडेलवाल ने अंसल हाउसिंग गुप के डायरेक्टर कुंशगर अंसल, करुण अंसल, एसएल कपूर, अशोक खन्ना समेत अंसल हाउसिंग के मैनेजर के खिलाफ भी वारंट जारी किया है।
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