Bahadurgarh : पुलिस को बिना सूचना दिए विदेशी नागरिक ठहराना पड़ेगा भारी, दर्ज होगा केस

Bahadurgarh : सी-फार्म अपलोड किए बगैर विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले होटल संचालकों की अब खैर नहीं। इस दिशा मं पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बहादुरगढ़ में एक होटल में बिना सूचना दिए विदेशी नागरिकाें को ठहराने का मामला सामने आया। होटल मालिक के खिलाफ सेक्टर-6 थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की।
दरअसल, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस सतर्क है। होटल, रेस्टारेंट आदि खंगाले जा रहे हैं। उन होटलों पर भी पुलिस की नजर हैं, जहां विदेशी मेहमान ठहरते हैं। इसी दौरान सेक्टर-6 पुलिस को सूचना मिली थी कि ओमेक्स सिटी स्थित एमके होटल में बिना सी-फार्म अपलोड किए ही दूसरे देश के लोगों को ठहराया जाता है। इस सूचना पर थाने की एक टीम होटल गई और रिकार्ड चेक किया। इस दौरान हाजिरी रजिस्टर में पिछले महीने के रिकार्ड में दो विदेशी नागरिकाें की एंट्री पाई गई। एक शख्स चीन तो दूसरा केन्या से था। अब ये दोनों यहां नहीं हैं। दोनों विदेशी नागरिकाें के संबंध में सी-फार्म से संबंधित जानकारी पुलिस ने मांगी तो होटल प्रबंधन उपलब्ध नहीं करा सका। इसके बाद पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
डीएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद है। होटलों में ठहरने वाले लोगों की जानकारी ली जा रही है। इसी दौरान ओमेक्स स्थित एमके होटल को चेक किया गया था। चेकिंग के दौरान होटल में दो विदेशी नागरिकों के ठहरने का रिकॉर्ड पाया गया। चूंकि इस संबंध में सी-फार्म नहीं भरा गया था तो मालिक के खिलाफ फॉरनर्स एक्ट-14 के तहत केस दर्ज किया गया है। होटल का जब लाइसेंस मिलता है तो नियम-शर्तों में साफ कहा जाता है कि विदेशी नागरिक के ठहरने पर 24 घंटे के अंदर सूचना देनी होगी। सभी होटल संचालक इन नियमों का ख्याल रखें। आगे भी चेकिंग जारी रहेगी। यदि कोई नियम की अवेलना करता है तो कार्रवाई होगी।
यह भी पढ़ें - Kaithal : स्टडी वीजा लगवाने के नाम पर ठगे 14 लाख
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS