Bahadurgarh : आरटीएस आयुक्त ने तहसीलदार और डीसी को जारी किए कारण बताओ नोटिस, जानें क्यों

Bahadurgarh : आरटीएस आयुक्त ने तहसीलदार और डीसी को जारी किए कारण बताओ नोटिस, जानें क्यों
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राइट टू सर्विस कमीशन के आयुक्त ने 22 अगस्त को जारी आदेशों में तहसीलदार पर 20 हजार रुपए जुर्माना और 5 हजार रुपए हर्जाना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

Bahadurgarh News : कोरोना काल में बहादुरगढ़ की जमाबंदी तैयार करते समय राजस्व विभाग ने असंख्य त्रुटियां की। जिसका खामियाजा भू-मालिक नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही पीड़ित नागरिक ने विभाग से उसकी त्रुटि सुधारने के लिए गुहार लगाई। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने समस्या का समाधान नहीं किया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आयोग में शिकायत की। जिस पर आरटीएस आयुक्त ने तहसीलदार और जिला उपायुक्त को नोटिस जारी किए हैं।

राइट टू सर्विस कमीशन के आयुक्त ने 22 अगस्त को जारी आदेशों में तहसीलदार पर 20 हजार रुपए जुर्माना और 5 हजार रुपए हर्जाना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला उपायुक्त को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कार्रवाई नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश करने बारे जवाब मांगा गया है। इस नोटिस का जवाब 31 अगस्त तक देना था और मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता के समक्ष अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

दरअसल, जटवाड़ा मोहल्ला के 7-बिसवा निवासी कमल सिंह यादव का आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड को कंप्यूटरकृत करने के दौरान 2019-2020 की जमाबंदी में उनका नाम छोड़ दिया गया। जिसे दुरुस्त करने के लिए उन्होंने 9 मार्च 2023 को तहसीलदार कार्यालय में आवेदन किया। यह अर्जी डायरी होने के बाद अजय पटवारी ने दस्ती तौर पर प्राप्त की। लेकिन वांछित सुधार नहीं होने पर उन्होंने प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी तहसीलदार को 27 मार्च को अपील की। फिर आवश्यक कार्रवाई के लिए 26 अप्रैल को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी एसडीएम बहादुरगढ़ को शिकायत दी। दो बार उन्होंने एसडीएम से मिलकर इस मामले में कार्रवाई का अनुरोध किया। लेकिन रिकॉर्ड ठीक नहीं हुआ। फिर कमल यादव ने तृतीय शिकायत निवारण अधिकारी जिला उपयुक्त को 19 जून 2023 को शिकायत दी। वहां भी सुनवाई ने होने पर उन्होंने सेवा अधिकार आयुक्त को 4 अगस्त को सभी दस्तावेजों के साथ शिकायत भेजी। जिसका संज्ञान लेते हुए राइट टू सर्विस कमीशन ने 22 अगस्त को धारा-17 (1)(डी) के तहत उपायुक्त झज्जर और धारा-17 (1)(एच) के तहत तहसीलदार बहादुरगढ़ को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

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