पानीपत में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, जानें क्यों

पानीपत : जिलाधीश सुशील सारवान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा की अपेक्षाओं के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला में किसी भी तरह से ड्रोन के उड़ाने पर आगामी 16 अगस्त तक तुरंत प्रभाव से पाबन्दी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। दूसरी ओर, पुलिस अधीक्षक शशांक सावन ने पानीपत के सभी थानों, चौकी, नाकों, सीआईए की सभी विंगों समेत पुलिस की सभी सैल के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश पहले से ही दे रखे है।
पानीपत पुलिस प्रवक्ता अनिल ने बताया कि पानीपत जिला में हमेशा से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहती है, वहीं स्वतंत्रता आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है।
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