हरियाणा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत नई भर्ती पर रोक, नियमित स्टाफ के आते ही पुराने कर्मचारियों की भी होगी छुट्टी

हरियाणा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत नई भर्ती पर रोक, नियमित स्टाफ के आते ही पुराने कर्मचारियों की भी होगी छुट्टी
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मुख्य सचिव ऑफिस की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार आउटसोर्सिंग पालिसी द्वितीय का जिक्र किया गया है। जिसमें नई भर्ती को लेकर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है।

योगेंद्र शर्मा : चंडीगढ़

हरियाणा सरकार मुख्य सचिव ऑफिस की ओर से जारी पत्र में फिलहाल आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत नई भर्ती पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव ऑफिस की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार आउटसोर्सिंग पालिसी द्वितीय का जिक्र किया गया है। जिसमें नई भर्ती को लेकर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है।

9सितंबर को जारी पत्र के अनुसार मुख्य सचिव आफिस की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों समस्त विभागों, सभी जिला उपायुक्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, सभी मंडलायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों को भी इस आशय के आदेश की कापी भेजी गई है। मुख्य सचिव ऑफिस की ओर से साफ कर दिया गया है कि पार्ट वन औऱ पार्ट टू के तहत नई कोई भी भर्ती कोई अधिकारी नहीं कर सकेगा। इस तरह से आउटसोर्सिगं पालिसी के तहत नी भर्ती पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी होने और ग्रुप डी, सी सभी श्रेणिों में नियमित स्टाफ रखे जाने के बावजूद कुछ अधिकारी आउटसोर्सिंग के तहत स्टाफ रख रहे हैं। इन सभी बिदुंओं और पूर्व में अदालत की ओर से जारी किए गए दिशा नर्दिेशों के कारण इस पर रोक लगाई गई है। साथ ही साफ कर दिया गया है कि आउटसोर्सिंग पालिसी 2 की समीक्षा की जाएगी। पार्ट 2 में जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको नियमित स्टाफ के आने तक रखा जाएगा। नियमित स्टाफ के पहुंचने के तुरंत बाद में इनको हटा दिया जाएगा।

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