Haryana : 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन

Haryana : हरियाणा में दीपावली पर देश की राजधानी दिल्ली से सटे प्रदेश के 14 एनसीआर जिलों ( भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत) में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। अर्थात आधे से ज्यादा हरियाणा में इस बार की दिवाली बिना पटाखों के मनानी होगी। इस संबंध में एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) और सुप्रीम अदालत के आदेशों का हवाला देते हए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने प्रतिबंध का आदेश दिया है। जिला प्रशासन औऱ पुलिस के अफसरों पर इसकी पालना कराने का जिम्मा रहेगा।
वहीं सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन शहरों, कस्बों और इलाकों में वायु गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे होगी वहां दिवाली या गुरुपर्व जैसे अन्य त्योहारों में रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। छठ पर्व सुबह के 6 से 8 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं अर्थात प्रदूषण वाले क्षेत्रों में दीपावली के दिन लोगों को सिर्फ दो घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। इस संबंध में प्रदेश के डीजीपी, सभी जिला उपायुक्तों के साथ-साथ में राज्य गृह विभाग और आयुक्तों, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा सभी अथॉरिटियों को पत्र की कापी भेजी गई है। राज्य के जिन जिलों में पूरी तरह से पटाखा रहित दिवाली ममाने का आदेश दिया गया है।
उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई
हरियाणा में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने औऱ प्रतिबंध के बावजूद पटाखे चलाने वालों के विरुद्ध हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी जिलों में जिला प्रशासन व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नजर रखी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की टीमें ही अपने हिसाब से काम करेंगी। इतना ही नहीं विवाह शादी व बाकी खुशी के मौकों पर भी प्रशासन की अनुमति के साथ में ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल ही किया जा सकेगा।
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