सिंगल यूज प्लास्टिक पर हरियाणा में भी कल से बैन, जानिए क्या होगा बंद और कितना लगेगा जुर्माना

सिंगल यूज प्लास्टिक पर हरियाणा में भी कल से बैन, जानिए क्या होगा बंद और कितना लगेगा जुर्माना
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प्रदेश में कम गुणवत्ता और ज्यादा प्रदूषण की क्षमता वाली पहचानी गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने भी राज्य में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने के लिए दिए गए स्पष्ट आह्वान के अनुरूप, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया। 'आजादी का अमृत महोत्सव' की भावना को आगे बढ़ाते हुए कूड़े एवं अप्रबंधित प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से एक निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है, के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर हरियाणा सरकार ने भी राज्य में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में कम गुणवत्ता और ज्यादा प्रदूषण की क्षमता वाली पहचानी गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध देश के बाकी हिस्सों सहित हरियाणा में कल 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगा।

प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची

प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर शामिल हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर 2021 से और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले इस सामान पर 31 दिसंबर, 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है।

कितना लगेगा जुर्माना

प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जुलाई के बाद किसी दुकानदार पर एसयूपी का सामान पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 100 ग्राम कैरीबैग मिलने पर 500 रुपये, 500 ग्राम तक मिलने पर 1500 रुपये, 1 किलो तक 3 हजार रुपये, 5 किलो तक 10 हजार, 10 किलो तक 20 हजार व 10 किलो से अधिक सामान मिलने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

थैला लेकर जाना होगा बाजार

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किए जाने के बाद खरीददारी के लिए बाजार खाली हाथ जाने वाले लोगों को 1 जुलाई से अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। दुकानों पर सामान डालने के लिए पॉलिथिन नजर नहीं आएंगी। अगर चोरी से किसी दुकानदार ने पॉलीथिन में सामान डालकर दे दिया, तो हाथ में थैली नजर आते ही पॉलीथिन पर रोक लगाने वाली टीम चालान काटकर हाथ में थमा देगी। बार्ड की ओर लोगों को सलाह दी गई है कि वह बाजार जाते समय कपड़े या जूट के बैग साथ लेकर जाएं।

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