अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उड़ते- उतरते विमानों की फोटो लेना और वीडियाे बनाना बैन, इस कारण लिया फैसला

हरिभूमि न्यूज : अंबाला
अंबाला के जिला मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह ने एसपी के पत्र के उपरांत अंबाला छावनी के वायुसेना स्टेशन की सुरक्षा एवं गोपनीयता को लेकर जरुरी आदेश जारी किए हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेशों में कहा है कि अंबाला छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन से जब विमानों को उड़ाया जाता है तथा वायुसेना स्टेशन में ले जाया जाता है तो एयरफोर्स के पश्चिम की ओर स्थित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों द्वारा फोटो और वीडियो बनाए जाते हैं। यह सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है।
इसका कोई भी असामाजिक तत्व लाभ उठा सकता है। इससे एयरफोर्स स्टेशन की गोपनीयता भंग हो सकती है। उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आदेश दिए कि कोई भी व्यक्ति फोटो और ड्रोन वीडियो न बनाए। इस पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगाई जा रही है। यह आदेश आगामी 12 अक्तूबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे। जो कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना करता पाया जाएगा उसके विरूद्ध कानून अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेशों में यह भी कहा गया है कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के क्षेत्र धूलकोट, बलदेव नगर, गरनाला तथा पंजोखरा आदि में तत्काल प्रभाव से यह आदेश प्रभावी रहेंगे। आदेशों की उल्लंधना पर आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया।
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