One Time Settlement Scheme : वन टाइम सेटेलमेंट योजना का लाभार्थी एक दिसंबर तक उठा सकते हैं लाभ, जानें कैसे

नारनौल। हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज माफ करने के लिए सरकार की ओर से वन टाइम सेटेलमेंट ओटीएस योजना शुरू की गई है। लाभार्थी इस योजना का एक दिसंबर तक लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या छह किस्तों में लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डा. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि इस योजना के तहत उन ऋणियों को कवर किया जाएगा, जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफाल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि यह योजना 2 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी तथा एक दिसंबर 2022 तक इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को एक दिसंबर तक इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी की ओर से बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो छह महीने के अंदर पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान कर देंगे। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते हैं।
डीसी ने बताया कि सरकार की योजना एक दिसंबर तक वैध होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इस योजना के संबंध में कोई भी नागरिक बस स्टैंड के नजदीक नरूला होटल के पीछे हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में आकर ले सकते हैं।
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