बंगाल की युवती से रेप : हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की तलब

बंगाल की युवती से रेप : हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की तलब
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पहली याचिका पर डीएसपी बहादुरगढ़ ने दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि इस मामले में मुख्य आरोपी अनिल मलिक ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि अनूप ने युवती से दुष्कर्म किया था।

चंडीगढ़। टीकरी बार्डर पर कोरोना से मरने वाली बंगाल की युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपित अनूप की अग्रिम जमानत की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार से मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने सरकार को 17 नवम्बर तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। ज्ञात रहे कि इससे पहले भी अगस्त माह में हाई कोर्ट अनूप की अग्रिम की जमानत की मांग खारिज कर चुका है।

पहली याचिका पर डीएसपी बहादुरगढ़ ने दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि इस मामले में मुख्य आरोपी अनिल मलिक ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि अनूप ने युवती से दुष्कर्म किया व उसको ब्लैकमेल करने के लिए के लिए उसका वीडियो बनाया। उसे ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ दुष्कर्म व यौन शोषण किया। अनूप ने युवती से उसके पैसे भी छीन लिए थे ताकि वो कहीं जा न सके। अनूप व उसके साथी युवती को कई अन्य स्थान पर लेकर गए व उसका यौन शोषण किया।

युवित को धमकी दी गई थी कि अगर उसे किसी के आगे इस बात की जानकारी दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले की सभी किसान नेताओं को जानकारी थी। डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपित पर संगीन और गंभीर आरोप है। याचिका में अनूप ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारते हुए अग्रिम जमानत देने की मांग की है।

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