खबरदार : दुकान के बाहर बोर्ड लगाया तो भरने पड़ सकते हैं लाखों रुपए

- नगर निगम ने दुकानदारों को भेजे नोटिस, दुकानों के बाहर अलग-अलग कंपनियों के बोर्ड पर जताई आपत्ति
- 1 माह में भेजे जा चुके हैं 104 नोटिस, 1 करोड़ रुपए से अधिक का लगाया जुर्माना
- दुकानों और दीवारों के साइज के हिसाब से बोर्ड लगाने की छूट
Sonipat : नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र में अपनी दुकानों, मकानों के बाहर होर्डिंग व बोर्ड लगाने वाले लोगों को नोटिस भेजे हैं। शहर के 104 प्रतिष्ठानों पर नोटिस भेज कर 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। नोटिस भेजने की कार्रवाई पूरी करते हुए नगर निगम (Municipal Council) ने लोगों को जल्द से जल्द जुर्माना राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं अन्यथा कानूनी कार्रवाई, डिफेसमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज करवाने की चेतावनी दी है। हालांकि नोटिस भेजने की कार्यवाही पिछले माह शुरू की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह कार्यवाही बीच में रूक गई थी। ऐसे में बचे हुए लोगों व प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजे गए हैं।
बता दें कि होर्डिंग के टेंडर नहीं होने से नगर निगम को हर वर्ष पांच करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। ऐसे में होर्डिंग लगवाने के लिए हाउस की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। निगम की ओर से होर्डिंग लगाने के लिए टेंडर जितनी बार भी आमंत्रित किए गए, वह सिरे नहीं चढ़ सके। नगर निगम ने अब आमदनी बढ़ाने के लिए 104 लोगों, संस्थानों व नेताओं को नोटिस जारी करने के साथ 1.11 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। नगर निगम ने अपने क्षेत्र में विज्ञापन लगाने के लिए 67 स्थान चिन्हित किए हैं। इनके अलावा अन्य स्थानों पर बिना मंजूरी के होर्डिंग व बैनर लगवाने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं। शहर में जगह-जगह अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं। सड़कों के बीच में स्ट्रीट लाइट के पोल को भी प्रचार-प्रसार का माध्यम बनाया हुआ है। इससे वाहन चालकों को भी परेशानी होती है तथा हादसों का भी कारण बन सकते हैं।
बोर्ड के लिए पंजीकरण जरूरी
किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान व अन्य प्रॉपर्टी पर 2 फीसदी से ज्यादा क्षेत्र में होर्डिंग हैं तो उनके लिए पंजीकरण बहुत जरूरी है। इसके लिए पोर्टल पर पंजीकरण किया जा सकता है। साथ ही पोर्टल पर मंजूरी के लिए जमा करने के लिए राशि भी तय कर रखी है। इसके बाद नगर निगम की ओर से 30 दिन के अंदर मंजूरी दी जा सकेगी।
छह माह की सजा व 10 हजार तक जुर्माना
निगम क्षेत्र में अवैध होर्डिंग लगाने पर डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। शहर में नियमों को ताक पर रखकर अवैध होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। इन होर्डिंग को हटाने के नाम पर नगर निगम की तरफ से कानूनी कार्रवाई तक नहीं की जाती। डिफेसमेंट एक्ट के तहत अवैध होडिंर्ग्स लगाने पर 6 माह की सजा और 10 हजार तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
भेजे लाखों के नोटिस, व्यापार मंडल करेगा विरोध
दुकानदारों और अन्य लोगों को विज्ञापन के मामले में नोटिस भेजने के विरोध में जिला व्यापार मंडल ने संघर्ष का ऐलान किया है। मंडल के जिलाध्यक्ष संजय सिंगला ने बताया कि दुकानदार अगर अपनी ही दुकान पर बोर्ड नहीं लगा सकता तो फिर कहां लगाएगा। लाखों रुपए का नोटिस भेजा गया है, जो निगम अधिकारियों के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पूरे चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से होर्डिंग लगे हुए हैं, उन पर आज तक कोई जुर्माना नहीं किया गया। जिला व्यापार मंडल इसका पूर्णतया विरोध करता है और इसके खिलाफ संघर्ष करेगा।
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