Bhiwani : प्रतिबंधित गोलियां व कैप्सूल के आरोपी को 12 साल की कैद, एक लाख लगाया जुर्माना

Bhiwani : अदालत ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयां व कैप्सूल रखने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 12 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार स्टेट क्राइम ब्रांच भिवानी टीम द्वारा एक व्यक्ति को प्रतिबंधित नशीली दवाइयां व कैप्सूल के साथ जागृति कॉलोनी भिवानी से काबू किया गया था। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से मौका पर प्रतिबंधित नशीली 1100 गोलियां व 4752 प्रॉक्सीवन प्लस के कैप्सूल बरामद किए। थाना शहर भिवानी ने बरामद नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए आरोपी के संबंध में टीम द्वारा दी गई की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मामले का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया। गवाहों द्वारा दी गई गवाहियों तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया। पकड़े गए आरोपी रामसजीवन निवासी डीसी कॉलोनी को अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए उसे 12 वर्ष की कैद तथा एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा के आदेश दिए गए।
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