Bhiwani : दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, लगाया 30 हजार जुर्माना

Bhiwani : दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, लगाया 30 हजार जुर्माना
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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को सोनिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को की कोर्ट ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Bhiwani : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को सोनिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को की कोर्ट ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामले के अनुसार 2022 में थाना शहर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें नाबालिक लड़की ने आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सौरभ निवासी भिवानी को दोषी करार दिया और दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

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