Fast track court का बड़ा डिसीजन : मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले को पांच साल कैद

हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी
महिलाओं और मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत करने वालों के प्रति फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने नाम के अनुरूप फास्ट डिसीजन लेने शुरू किए हुए हैं। दो दिन पूर्व एक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपित को दोषी करार देकर सजा सुनाने के बाद अब एक 5 साल की मासूम बच्ची से अश्लील हरकत करने के आरोपित को दोषी करार दिया है। उसे पांच साल के कारावास और 16 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
गत वर्ष 15 मार्च को नाहड़ पुलिस चौकी के अंतगर्त एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि रात के समय उसी के गांव का एक व्यक्ति उसकी 5 वर्ष की बेटी को उठाकर टीन शेड में ले गया। उसने बच्ची के साथ हरकतें करना शुरू किया, तो वह बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गांव के कुछ और लोगों के साथ टीन शेड में पहुंच गया। बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाने के बाद ग्रामीणों ने आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ अपहरण, छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान पेश किया था। पुलिस के ठोस सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया है। उसे सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गत तीन दिनों में फास्ट ट्रैक का कोर्ट का ऐसा दूसरा फैसला आया है, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सजा सुनाई गई है।
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