प्लाटधारकों को बड़ी राहत : इनहांसमेंट की लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम की अवधि 30 नवम्बर तक बढ़ी

प्लाटधारकों को बड़ी राहत : इनहांसमेंट की लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम की अवधि 30 नवम्बर तक बढ़ी
X
  • 7 नवम्बर तक ऑनलाइन अपलोड होंगी आपत्तियां, पोर्टल पर ग्रीवेंश का ऑप्सन खुला
  • गलत राशि अपडेट के कारण बकाया का राशि का भुगतान नही कर पाये, प्लाटधारकों को मिली राहत
  • एसोसिएशन ने की गलत राशि अपडेट के मामलों का जल्द समाधान करने की मांग

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Shahari Vikas Pradhikaran) ने इनहांसमेंट पर जारी 'लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम' की समय अवधि को पुनः एक माह के लिए ओर आगे बढ़ा दिया है। इस स्कीम के तहत अब प्लाटधारक 30 नवम्बर तक अपनी बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। एचएसवीपी के इस निर्णय से उन प्लाटधारकों को बड़ी राहत मिली है, जो गलत राशि अपडेट होने के कारण बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाये थे और भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

ऑल सेक्टर रेजिडेनटस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि एचएसवीपी द्वारा इनहांसमेंट पर जारी सेटलमेंट स्कीम को 31 अक्टूबर तक की निर्धारित समय सीमा के लिए लांच किया गया था, लेकिन गलत राशि अपडेट के मामलों का समाधान नहीं होने की वजह से एसोसिएशन की मांग पर सेटलमेंट स्कीम की समय अवधि 30 नवम्बर तक बढ़ाया गया है। एचएसवीपी मुख्यालय द्वारा इसके लिखित आदेश जारी कर दिए गये हैं। जारी आदेशों में गलत राशि अपडेट के मामलों का समाधान कब तक होगा, इसको लेकर एचएसवीपी द्वारा कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश या डेडलाइन जारी नहीं की गयी है। जिसके कारण प्लाटधारकों में नाराजगी है। वत्स ने बताया कि एचएसवीपी द्वारा जारी सेटलमेंट स्कीम के तहत प्रदेश के जिन सेक्टरों की राशि अपडेट हुई है, उनमें बड़ी संख्या में विभिन्न कारणों से ऑलाटियों के खातों में गलत डिमांड राशि अपडेट हुई है, जिसको लेकर प्लाटधारकों ने अपनी शिकायत ऑन-लाइन पोर्टल पर दर्ज करवा रखी है। लेकिन एचएसवीपी द्वारा इन ग्रीवेंश का जल्द समाधान करने की बजाए इन्हे लटकाया जा रहा है तथा कई मामलों में एकतरफा निर्णय लागू कर ग्रीवेंश का निपटारा कर दिया गया है। जिसके कारण प्लाटधारकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा गलत इनहांसमेंट राशि भरने को मजबूर हैं। वत्स ने इस पूरे मामले पर सीएम से हस्तक्षेप की मांग करते हुए गलत राशि अपडेट के मामलों का जल्द समाधान करने के एचएसवीपी मुख्यालय को आदेश जारी करने की मांग की।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि जिन प्लाटधारकों के खातों में गलत डिमांड राशि अपडेट हुई है ओर वो अपनी ऑपत्ति/शिकायत किसी कारणवश पोर्टल पर अपलोड नहीं करवा सके थे। ऐसे सभी प्लाटधारकों के लिए एचएसवीपी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर ग्रीवेंश के ऑप्सन को 7 नवम्बर तक के लिए दोबारा ओपन किया गया है। ऑलाटी अपनी ऑपत्ति/ शिकायत इस निर्धारित समय अवधि में ऑन-लाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। एसोसिएशन की मांग पर एचएसवीपी द्वारा पोर्टल पर ग्रीवेंश के विकल्प को 7 दिन के लिए दोबारा ओपन किया गया है।

Tags

Next Story