बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर स्कूलों में एडमिशन संबंधी नियमों में किया गया बदलाव, पढ़ें यह खबर

हरिभूमि न्यूज : सोनीपत
किसी स्कूल में दाखिला लेने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस बारे में निर्णय लेते हुए सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी व मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सभी स्कूलों के मुखिया को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल में बिना जन्म प्रमाणपत्र के दाखिला नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार दाखिले के दौरान ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र ही अनिवार्य किया जाएगा। बच्चे की जन्म संबंधी जानकारी प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर दर्ज होनी चाहिए। हस्त लिखित जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जानकारी के अनुसार हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र को लेकर कई बार विवाद हो चुके हैं। इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने दाखिले संबंधी नियमों में बदलाव किया है।
मार्च में चीफ रजिस्ट्रार ने लिखा था पत्र
चीफ रजिस्ट्रार, ( जन्म-मृत्यु ) एवं महानिदेशक स्वास्थ्य हरियाणा ने बोर्ड के सचिव को मार्च माह में लिखे पत्र में कहा था कि बोर्ड की तरफ से विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र में जन्मतिथि अंकित की जाती है। उस जन्मतिथि का कोई वैधानिक महत्व नहीं है। जन्मतिथि का सही और वैधानिक प्रमाण जन्म प्रमाण पत्र होता है। कई बार व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र व स्कूल प्रमाणपत्र में अलग-अलग जन्म तिथि अंकित होती है। इसलिए जन्म प्रमाणपत्र व स्कूल प्रमाणपत्र में एक जन्मतिथि होना आवश्यक है।
जिन बच्चों के दाखिले हुए, उनके जन्म प्रमाण पत्रों की होगी जांच
अधिकतर बार देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए जाते। स्कूल में दाखिला दिलवाते समय मनमर्जी से जन्मतिथि लिखवा देते हैं। स्कूल की तरफ से उपलब्ध कराए जाने वाले डाटा के आधार पर बोर्ड प्रमाण पत्र में जन्मतिथि अंकित करता है। इसके बावजूद कई बार अभिभावक और विद्यार्थी इस जन्मतिथि को मानने से इंकार कर देते हैं। इससे बोर्ड के अधिकारियों एवं विद्यार्थियों दोनों को परेशानी होती हैं। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए दाखिला के समय जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। स्कूल के मुखियाओं को निर्देश दिए हैं कि जिन बच्चों के दाखिले हो गए हैं, उनके जन्म प्रमाण पत्रों की दोबारा से जांच की जाए।
सीबीएसई पहले ही जन्मप्रमाण पत्र को कर चुका है अनिवार्य
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जन्म प्रमाण पत्र को अब अनिवार्य किया गया है, जबकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पहले ही विद्यार्थियों के जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर चुका है। यह अनिवार्य नहीं होने के कारण अब तक विद्यार्थियों की गलत जन्मतिथि अंकित होती रही है। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के दाखिले के समय जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। ताकि जन्म प्रमाण पत्र एवं स्कूल प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम व जन्मतिथि एक समान अंकित हो।
जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य
शिक्षा विभाग ने स्कूलों में दाखिले के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। इस बारे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों व स्कूल मुखियाओं को अवगत करवा दिया गया है। अब स्कूलों में बिना जन्म प्रमाण पत्र के दाखिला नहीं होगा। दाखिले के दौरान ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्य किया जाएगा, हस्तलिखित जन्म प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। बच्चे की जन्म संबंधी जानकारी प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर दर्ज होनी चाहिए। - कौशल्या रानी, जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत
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