नूंह हिंसा : बिट्टू बजरंगी को मिली जमानत, पुलिस 15 दिन पहले किया था गिरफ्तार

Nuh : नूंह में हुई हिंसा के मामले में आरोपी बनाए गए बिट्टू बजरंगी को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल की अदालत ने आरोपी बिट्टू बजरंगी को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी। बिट्टू बजरंगी अभी फरीदाबाद की एक जेल में बंद है, जो जमानत के बाद रिहा होगा।
ज्ञात रहे कि बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने करीब 15 दिन पहले फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। बिट्टू बजरंगी पर नूंह में निकाली गई शोभायात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप था। साथ ही शोभायात्रा के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू व उनके स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने व जब्त किए गए हथियारों को छीनने का आरोप था। इसी के चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
तावडू मस्जिद आगजनी मामले में पांच आरोपियों को मिली जमानत
नूंह में शोभायात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के दो दिन बाद तावडू नगर की दो मस्जिदों में आगजनी की घटना सामने आई थी। शहर थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों में से पांच की जमानत हो गई है। अधिवक्ता गगन नागपाल और उमेश जांगड़ा ने बताया कि आगजनी मामले में पहले आरोपी मनीष को मंगलवार नूंह कोर्ट से जमानत मिली थी, वहीं बुधवार को आरोपी विशाल, अजय, संजय और जयप्रकाश उर्फ भोला को भी जमानत मिल गई है। अभी दो और आरोपियों की जमानत याचिका भी लगाई गई है।
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