निकाय चुनाव के लिए इंतजार खत्म : खूब सुनी प्रत्याशियों की बात, अब बाजी मतदाताओं के हाथ

निकाय चुनाव के लिए इंतजार खत्म : खूब सुनी प्रत्याशियों की बात, अब बाजी मतदाताओं के हाथ
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लगभग 11 हजार मतदाताओं के हाथ में होगी, जो चेयरमैन पद के लिए 12 और वार्ड पार्षदों के लिए 43 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय ईवीएम में बंद करेंगे।

हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी

बावल नगर पालिका के चुनाव के लिए इंतजार खत्म हो गया है। आज बाजी लगभग 11 हजार मतदाताओं के हाथ में होगी, जो चेयरमैन पद के लिए 12 और वार्ड पार्षदों के लिए 43 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय ईवीएम में बंद करेंगे। शनिवार को चेयरमैन पद के लिए प्रमुख प्रत्याशी और उनके 'आका' समीकरणों के गणित में उलझे रहे। चेयरमैन पद से बावल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी कैबिनेट मिनिस्टर डा. बनवारीलाल की है।

इस चुनाव में चेयरमैन पद के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। 13 वार्ड पार्षदों के लिए 43 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं, जबकि वार्ड नं. 6 से देवेंद्र को निर्विरोध चुना जा चुका है। मतदाता सूची के अनुसार बावल नपा क्षेत्र में कुल 10995 मतदाता हैं, जिनमें से करीब 200 की मौत हो चुकी है। यहां पार्टी सिंबल पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। जेजेपी निर्दलीय प्रत्याशी का साथ दे रही है, तो कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने के बाद पिक्चर से लगभग गायब नजर आ रही है। शनिवार को प्रमुख प्रत्याशी और उनके आका दिन भर हार जीत के समीकरण बनाने में जुटे रहे।

वैकल्पिक पहचान पत्र से किया जा सकेगा मतदान

अगर किसी मतदाता के पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह वैकल्पिक पहचान का प्रमाण दिखाकर रविवार को अपने मत का प्रयोग कर सकेगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है, लेकिन अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो पहचान पत्र होने पर भी वह वोट नहीं डाल सकता है। मतदाता सूची में नाम होना वोट डालने के लिए पहली प्राथमिकता है। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि निर्धारित किए गए दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाना होगा, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। कोई भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड इत्यादि के जरिए भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है।

प्रत्याशी बना सकता है केवल एक बूथ

निर्वाचन आयोग के नियमानुसार शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं कि मतदान के दिन कोई भी प्रत्याशी किसी भी मतदान केन्द्र के पास एक से ज्यादा बूथ नहीं बना सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि 19 जून को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा कई नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा बनाए जाने वाले बूथों को मतदान केन्द्र की 100 मी. परिधि से बाहर ही स्थापित किया जा सकता है।

शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव को प्रशासन सजग

एसडीएम संजीव कुमार ने बताया कि प्रशासन ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। अगर कोई गलत तरीके व अवैध रूप से मतदान करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मतदाताओं से बिना किसी डर व भेदभाव से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी मतदाता अपना वोट जरूर डालें।

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