बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार की आर्थिक मदद मिलेगी, जानें कैसे

हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से सभी बीपीएल परिवारों को डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि इससे पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल कर लिया है। योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया है। उन्होंने बताया कि नि परिवारों को मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य है तभी पात्र परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी व उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए।
बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदन के लिए प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।
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