बीपीएल परिवर को मकान मरम्मत के लिए मिलती है 80 हजार की मदद, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

बीपीएल परिवर को मकान मरम्मत के लिए मिलती है 80 हजार की मदद, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
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इस योजना में पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही लाभ दिया जाता था। पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को शामिल कर दिया है।

हरिभूमि न्यूज. जींद। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवार को 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना में पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही लाभ दिया जाता था। पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी वगोंर् के बीपीएल परिवारों को शामिल कर दिया है।

योजना का दायरा बढ़ाने के अलावा सरकार ने इसमें मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दिया है। जींद जिला में इस साल अभी तक 106 लाभपात्रों को 86 लाख 60 हजार की राशि आबंटित की जा चुकी है। हरियाणा एससीबीसी.जीओवी.इन वेबसाईट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। इस फार्म को गांव के सरपंच या शहर में नगर पार्षद से सत्यापित करवाना आवश्यक है।

योजना का लाभ लेने के लिए यह चाहिए कागजात

आवेदक अपनी फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, मकान की रजिस्ट्री या पानी के बिल में से कोई भी दो दस्तावेज, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण आदि कागजात साथ लगाए। उसके बाद कल्याण विभाग की ओर से आवेदन को स्वीकृति के लिए चंडीगढ़ भिजवा दिया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी जींद लघु सचिवालय की नई बिल्डिंग में स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए

डीसी डा. मनोज कुमार ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना जरूरी है। आवेदक अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो उसको अपना जाति प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा। आवेदक का अपना घर होना चाहिए, जो कि कम से कम दस साल पुराना होना चाहिए।

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