हत्या के दोषी बहनोई को उम्रकैद व उसके दोस्त को 14 साल कैद की सजा

हत्या के दोषी बहनोई को उम्रकैद व उसके दोस्त को 14 साल कैद की सजा
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आरोपितों ने मामूली कहासुनी में वारदात को अंजाम देना कुबूल किया था। पुलिस ने दीपक की निशानदेही पर उसके प्लॉट से वारदात में प्रयुक्त चाकू, बिजेंद्र का पर्स व अन्य सामान बरामद कर लिया था।

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत

मुरथल थाना क्षेत्र में फुफेरी बहन की ससुराल में व्यक्ति की हत्या करने के आरोपित बहनोई व उसके दोस्तों को अदालत ने दोषी करार दिया हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने मृतक के बहनोई को उम्रकैद व उसके दोस्त को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी किया गया है।

गांव फतेहपुर के रहने वाले प्रेम सिंह ने 13 अक्तूबर, 2017 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उसका बेटा बिजेंद्र (32) किसान था। बिजेंद्र उसका इकलौता बेटा था। उसकी दो बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। उसका बेटा 12 अक्तूबर, 2017 को गांव फतेहपुर में परिवार के महाबीर के पास बैठा था। उस दौरान बिजेंद्र ने बताया था कि उसकी फुफेरी बहन के पति गांव कुराड़ निवासी दीपक उर्फ फौजी का फोन आया है। वह उससे मिलने जा रहा है। साथ ही शाम तक वापस आने की बात कही थी। लेकिन वह देर रात तक नहीं आया था। 13 अक्तूबर, 2017 को तडके 4 बजकर 35 मिनट पर बिजेंद्र के फोन से कॉल आई थी। पुलिस कर्मचारी ने फोन कर कहा था कि बिजेंद्र की मौत हो चुकी है। उसका शव जीटी रोड के पास कुराड़ गांव के निकट एक खेत में मिला था। उसकी तेजधार हथियार से हत्या कर शव खेतों में फेंक दिया था। किसान के गले के पास व हाथ पर वार किए गए थे। बिजेंद्र के दो बच्चे बेटा-बेटी हैं। प्रेम सिंह ने अपनी भांजी के पति दीपक उर्फ फौजी पर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित दीपक उर्फ फौजी, उसके साथी सुमित व एक अन्य को गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने मामूली कहासुनी में वारदात को अंजाम देना कुबूल किया था। पुलिस ने दीपक की निशानदेही पर उसके प्लॉट से वारदात में प्रयुक्त चाकू, बिजेंद्र का पर्स व अन्य सामान बरामद कर लिया था।

मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डां. संजीव कुमार की अदालत ने दीपक उर्फ फौजी व उसके साथी सुमित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दीपक को भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व 12 हजार रुपये जुर्माना व 201 में एक साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना तथा सुमित को 302 में 14 साल की कैद व 201 में एक साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

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