भाई के हत्यारे को उम्रकैद : दिसंबर 2020 में कुल्हाड़ी और रॉड से किया था मर्डर, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

हरिभूमि न्यूज : हिसार
भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी कंडूल गांव निवासी महबूब पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 2 माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी। बता दें कि अदालत ने महबूब को बुधवार को दोषी करार दिया था।
कोर्ट में चले मामले के अनुसार उकलाना पुलिस ने 20 दिसंबर 2020 को हत्या का केस दर्ज किया था। मामले की शिकायतकर्ता गांव कंडूल निवासी दीना का कहना था कि उसका पति जगसीर उकलाना में गाड़ियों की डेंटिंग का काम रहता था। देवर महबूब भी हमारे साथ ही रहता है। पति ने 19 दिसंबर 2020 की रात साढ़े दस बजे देवर महबूब से कहा कि स्टोर में रखी रेती और क्रैशर उसे शौचालय बनाने के लिए चाहिए। इस पर महबूब ने अपने भाई को रेती तथा क्रैशर देने से साफ इंकार कर दिया। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया।
महबूब घर के अंदर गया और कुल्हाड़ी उठाकर ले आया। शिकायकर्ता का आरोप था कि महबूब ने कुल्हाड़ी से उसके पति जगसीर के सिर पर वार कर दिया। इतना ही नहीं महबूब ने लोहे पाइप उठाई और उससे भी जगसीर के सिर पर कई वार किए। हमले में अत्याधिक खून बहने से उसकी पति की मौत हो गई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित महबूब पर हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। अदालत ने महबूब को भाई की हत्या के मामले में बुधवार को दोषी करार देते हुए आज उम्रकैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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