मंत्रिमंडल का फैसला : NCR राज्यों की शैक्षणिक संस्थानों की बसों को हरियाणा में नहीं देना होगा मोटर वाहन टैक्स

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों द्वारा दिए गए परमिटों के अनुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश और संचालन करते समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की शैक्षणिक संस्थानों की बसों को मोटर वाहन कर का भुगतान करने के दायित्व से छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे हरियाणा राज्य में अन्य एनसीआर राज्यों की शैक्षणिक संस्थानों की बसों के निर्बाध संचालन में सुविधा होगी।
वर्तमान में, हरियाणा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में पंजीकृत सभी मोटर वाहनों द्वारा हरियाणा में प्रवेश और संचालन करने पर निर्दिष्ट दरों के अनुसार मोटर वाहन कर का भुगतान करना आवश्यक है। मोटर वाहन कर में इस प्रकार की ऐसी छूट को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर, 2017 को जारी अधिसूचना में संशोधन किया जाना आवश्यक था, इसलिए उक्त संशोधन किया गया है जिससे स्कूलों को ईज ऑफ बिजनस और छात्रों में ईज ऑफ लिविंग में बढ़ावा देने के तहत जन कल्याण होगा।
गाड़ियों के पंजीकरण के लिए सभी नंबर ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बोली लगाकर ले सकेंगे
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2022 को ई-नीलामी के माध्यम से गैर-परिवहन वाहनों को अधिमान्य नंबर देने की प्रणाली को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है। इसके लागू होने से आम जनता को अधिमान्य नंगबर देने का काम पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा, यह अधिमान्य पंजीकरण नंबर ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए गैर-परिवहन वाहनों के वाहन मालिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस और राजस्व के मामले में राज्य के खजाने को भी बढ़ाएगा।
हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2022 के तहत, ई-नीलामी के लिए पेश किए जाने वाले अधिमान्य पंजीकरण नंबरों की श्रेणियां इस प्रकार हैं - नई खुली श्रृंखला के अधिमान्य पंजीकरण नंबर अन-आवंटित अधिमान्य पंजीकरण चिह्न, हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों से वापिस लिए गए अधिमान्य पंजीकरण नंबर जिन्हें रिटेनिंग सीरीज़ (एचआर-70) में एक वैकल्पिक नंबर दिया जाएगा और बिक्री/ निपटान से पहले हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों द्वारा अभ्यर्पित किए गए अधिमानी पंजीकरण नंबर जिन्हें रिटेनिंग सीरीज (एचआर-70) में एक वैकल्पिक नंबर सौंपा जाएगा।
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