सावधान ! गंदगी से अटे पड़े प्लाटों के कटेंगे चालान, जुर्माना नहीं भरा तो...

रोहतक नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने गंदगी से भरे खाली प्लाटों के चालान काटने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया है कि अगर प्लाट मालिक चालान नहीं भरता तो वह राशि उसके संपत्तिकर में जोड़ दी जाएगी। आयुक्त ये निर्देश शुक्रवार को सफाई कार्य एवं स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने ये भी कहा कि समय-समय पर खाली प्लाटों में गंदगी बारे शिकायत कार्यालय में प्राप्त होती हैं। जिसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि जिन व्यक्तियों द्वारा खाली प्लाटों की सफाई नहीं की जाती है उनके विरूद्ध भी नगर निगम विशेष अभियान चलाकर उनके चालान करेगा तथा चालान न भरने की एवेज में नगर निगम द्वारा चालान के पूर्ण खर्च को उनके संपत्तिकर के अतिरिक्त चार्ज में जोड़ दिया जायेगा।
आयुक्त ने ये भी बताया कि नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी नालों की सफाई व उनको कवर करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आमजन को यह भी अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम क्षेत्र के अंन्तगत आने वाले सरकारी कार्यालय, होटल, रैस्टोरेंट, अस्पताल, पैट्रोल पंप, शॉपिंग काम्पलैक्स आदि के शौचालयों को इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई इनके इस्तेमाल के लिए रोकता है तो उसकी सूचना नगर निगम कार्यालय के टोल फ्री नंबर 18001805007 पर दी जाए।
इसके अलावा आयुक्त ने बताया गया कि नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 की तैयारियों में पहले से ही लगा हुआ है। बैठक में आने वाले दिनों में होने वाले कार्यों के बारे में विचार-विमर्श किया गया ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में रोहतक को सर्वोच्च स्थान दिलाया जा सके। आयुक्त ने कहा कि नगर निगम द्वारा आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने व गंदगी न फैलाने बारे अपील की जा चुकी है परंतु कुछ व्यक्ति गंदगी फैलाते हैं तथा कूड़े को डस्टबीन या कूड़े की गाड़ी में न देकर इधर-उधर फेंकते हैं। अब नगर निगम ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर जुर्माना लगायेगा जो कूड़े को इधर-उधर फेंकते हैं।
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