अदालत आदेशों की अवमानना पर एएसआई सहित तीन पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज

अदालत आदेशों की अवमानना पर एएसआई सहित तीन पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज
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वर्ष 2015 में तत्कालीन जेएमआईसी दुष्यंत चौधरी की कोर्ट के आदेश पर तीन पुलिसकर्मियों को भगोड़ा घोषित किया था लेकिन तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ सफीदों पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

हरिभूमि न्यूज : जींद (सफीदों)

सफीदों पुलिस ने अदालती आदेशों की अवमानना करने पर अपने ही विभाग के तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपीसी की धारा 174-ए के तहत मामला दर्ज किया है। वर्ष 2015 में तत्कालीन जेएमआईसी दुष्यंत चौधरी की कोर्ट के आदेश पर तीन पुलिसकर्मियों को भगोड़ा घोषित किया था लेकिन तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ सफीदों पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पांच साल के बाद अब फिर अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया तो तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ शहर थाना सफीदों ने मामला दर्ज कर लिया।

गौरतलब है कि साल 2015 में तत्कालीन जेएमआईसी दुष्यंत चौधरी की कोर्ट ने अंबाला के महेश नगर थाना के एएसआई धर्मपाल, हवलदार सुरेश कुमार, रिषीपाल को वर्ष 2012 के एक मामले में कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। इन आदेशों के बाद भी तीनों आरोपित कोर्ट के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए थे जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को भगोड़ा घोषित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। तत्कालीन थाना प्रभारी ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब अदालत ने फिर से मामले को संज्ञान में लेते हुए तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।

अधिवक्ता दीपक कुमार ने बताया कि वर्ष 2012 में तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ सफीदों अदालत में इस्तगासा दायर किया गया था। जिसके बाद अदालत ने तीनों पुलिसकर्मियों को अदालत में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया था। सम्मन जारी होने के बाद भी जब तीनों पुलिसकर्मी अदालत में उपस्थित नहीं हुए तो वर्ष 2015 में कोर्ट ने तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 174-ए के तहत मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं थी। जिस पर अदालत ने दोबारा इस मामले में संज्ञान लिया और तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किया। साथ ही कोर्ट ने तत्कालीन एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

सिटी थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि कोर्ट से आदेश प्राप्त होने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसके बाद मुकदमे की जांच की जाएगी व आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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