गुरनाम सिंह चढूनी सहित 9 किसानों के केस की 21 जून को होगी सुनवाई

गुरनाम सिंह चढूनी सहित 9 किसानों के केस की 21 जून को होगी सुनवाई
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  • गुरनाम सिंह चढूनी ने जमानत लेने से किया इंकार
  • हाइवे जाम व हत्या की कोशिश सहित अन्य धाराओं में दर्ज है केस

Kurukshetra : पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चढूनी सहित 9 किसानों को पुलिस ने बुधवार को कोर्ट (court) में पेश किया, जहां से कोर्ट ने चढूनी सहित अन्य किसानों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने गुरनाम सिंह चढूनी पर हाइवे जाम करने व हत्या की कोशिश करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया हुआ है। वहीं भाकियू नेता गुरनाम सिंह ने जमानत लेने से भी इंकार कर दिया।

किसानाें के अधिवक्ता गुरनाम सिंह ने कहा कि पुलिस ने हाईवे जाम, हत्या की कोशिश सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 307 अनुचित लगाई है। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। नेशनल हाइवे जाम करने के आरोप में गुरनाम सिंह चढूनी, जसबीर सिंह मामू माजरा, राकेश बैंस, पंकज हबाना, प्रिंस वडैच, जरनैल, नसीब, जयपाल और गुलाब को कोर्ट में पेश किया गया था। केस की अगली सुनवाई 21 जून को होगी। भाकियू चढूनी ग्रुप की नेशनल लीगल हेड चितवन गोदारा ने बताया कि गुरनाम सिंह चढूनी ने जमानत लेने से इंकार कर दिया। चढूनी का कहना है कि वे तब तक जेल में रहेंगे, जब तक सरकार नहीं मानेगी। पुलिस ने धारा 307 जैसी धाराओं का प्रयोग किया है जो अनुचित है। उनके किसी आदमी ने शरारत नहीं की। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि आगे बेल के लिए अर्जी डालेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बेल के लिए अर्जी नहीं डाल रहे। धरने पर बैठने पर भी 307 धारा लगाई जा रही है। 12 जून को पिपली में महापंचायत रखी गई है जिसमें आगामी निर्णय लिया जाएगा।

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