साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला : सीबीआइ ने राम रहीम के खिलाफ जल्द सुनवाई की मांग की

सीबीआइ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले की जल्द से सुनवाई करने की मांग की है। सीबीआइ ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर बताया कि सीबीआइ ने पहले वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और तब सीबीआइ ने पंचकूला सीबीआइ कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसके तहत पंचकूला की सीबीआइ कोर्ट ने इस केस की केस डायरी डेरा प्रमुख सहित इस मामले के अन्य आरोपियों को दिए जाने के सीबीआइ को आदेश दिए थे।
तक हाईकोर्ट ने सीबीआइ इस याचिका पर डेरा मुखी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और सीबीआइ कोर्ट को आदेश दिए थे कि वह हाईकोर्ट में इस याची पर अगली सुनवाई से पहले इस केस की सुनवाई न करे। अब सीबीआइ ने हाईकार्ट में याचिका दायर कर बताया कि हाई कोर्ट के उन आदेशों के बाद सीबीआइ कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई है क्योंकि हाई कोर्ट में सीबीआइ की इस याचिका पर अंतिम बार दिसंबर 2019 में सुनवाई हुई थी और तब हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 30 मार्च 2020 तक स्थगित कर दी थी और उसके बाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई लगातार स्थगित होती जा रही है।
ऐसे में अब सीबीआइ ने इस केस के जल्द निपटारे के लिए हाई कोर्ट में इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई किए जाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने सीबीआइ की अर्जी पर डेरा प्रमुख राम रहीम व अन्य को 1 सितम्बर के लिए नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगली सुनवाई पर इस मामले में फाइनल बहस होगी।
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