साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला : सुनवाई से हटे जस्टिस अरविंद सांगवान, केस अन्य बेंच को रेफर

सीबीआइ की डेरा मुखी राम रहीम के खिलाफ डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाए जाने मामले की जल्द से सुनवाई किए जाने की मांग की याचिका पर वीरवार को जस्टिस अरविंद सांगवान ने सुनवाई से अपने को अलग करते हुए मामला अन्य बेंच को रेफर कर दिया।
सीबीआइ ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर बताया है कि सीबीआइ ने पहले वर्ष 2019 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और तब सीबीआइ ने पंचकूला सीबीआइ कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसके तहत पंचकूला की सीबीआइ कोर्ट ने इस केस की केस डायरी डेरा मुखी सहित इस मामले के अन्य आरोपितों को दिए जाने के सीबीआइ को आदेश दिए थे । तक हाई कोर्ट ने सीबीआइ इस याचिका पर डेरा मुखी और अन्य आरोपितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और सीबीआइ कोर्ट को आदेश दिए थे कि वह हाई कोर्ट में इस याची पर अगली सुनवाई से पहले इस केस की सुनवाई न करे।
अब सीबीआइ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि हाई कोर्ट के उन आदेशों के बाद सीबीआइ कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हो पायी है क्योंकि हाई कोर्ट में सीबीआइ की इस याचिका पर अंतिम बार दिसंबर 2019 में सुनवाई हुई थी और तब हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 30 मार्च 2020 तक स्थगित कर दी थी और उसके बाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई लगातार स्थगित होती जा रही है। ऐसे में अब सीबीआइ ने इस केस के जल्द निपटारे के लिए हाई कोर्ट में इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई किए जाने की मांग की है
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