घर के अंदर घुसकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा

घर के अंदर घुसकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा
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  • अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जुर्माना राशि से 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश
  • जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को एक साल कैद की अतिरिक्त सजा
  • शहर थाना क्षेत्र में जनवरी 2021 में घर के अंदर किशोरी को अकेला पाकर दिया था वारदात को अंजाम

सोनीपत। शहर थाना क्षेत्र में घर के अंदर घुसकर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरूचि अत्तरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनवाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माना राशि से 50 हजार रुपये की नकदी पीड़िता को देने के आदेश दिए है।

शहर निवासी 14 वर्षीय किशोरी ने 20 जनवरी 2021 को पुलिस से शिकायत देकर बताया था कि वह आठवीं कक्षा में पढ़ती है। उसके परिजन किसी काम से बाहर गए हुÑए थे। उसी दौरान उनका पड़ोसी युवक नीरज दोपहर करीब 3 बजे घर के अंदर घुस आया। उसके मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। परिजनों के पहुंचने पर आरोपित फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि जोर-जबरदस्ती में उसे चोटें लग गई। मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी। शहर थाना पुलिस ने पीड़िता के ब्यान पर आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्यवाही करते हुए जांच अधिकारी एसआई उषा ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर अदालत में ब्यान दर्ज करवाएं। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरूचि अत्तरेजा (फास्ट कोर्ट) ने सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी करार दिया है।

अदालत ने आरोपित को 4पोक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल कैद की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा-452 में पांच साल कैद की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 4 पोक्सो एक्ट में एक साल की अतिरिक्त व धारा-452 में जुर्माना राशि अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माना राशि से 50 हजार रुपये राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।

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