ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करना पड़ा महंगा : अदालत ने सुनाई दो आरोपियों को कैद व जुर्माना की सजा

हरिभूमि न्यूज. कैथल
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेवा की अदालत द्वारा ट्रांसफार्मर का सामान चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए जरनैल उर्फ जैला निवासी नागरी जिला पटियाला पजांब तथा गुरध्यान सिंह निवासी कावदा कोठी जिला सगंरुर पजांब को दो मामलों में दोषी करार देते हुए उन्हें 46-46 माह का कारावास तथा 10 हजार रुपये प्रत्येक जुर्माना की सजा सुनाई।
पुलिस प्रवक्ता प्रदीप नैन ने बताया कि दोनों आरोपियों ने थाना गुहला के क्षेत्र के खेतों से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी किया था। जिस बारे थाना गुहला में मामला दर्ज किया गया था। दोनों आरोपियों गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किए गए थे। मामले की जांच उपरांत अभियोग को चार्जशीट कर दिया गया था।
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश संगीताराय सचदेवा की माननीय अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों, सबूतों व गवाहों के आधार पर उपरोक्त दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपियों को 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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