केस में लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, हरियाणा पुलिस के SI और SHO पर मामला दर्ज

हरिभूमि न्यूज : महेंद्रगढ़
एक मामले में सदर थाना एसएचओ व आईओ द्वारा कोताही बरतना महंगा पड़ा। मामले को गंभीरता से नहीं लेने पर अदालत ने सदर थाना के एसएचओ रहे इंस्पेक्टर राजबीर व आईओ एसआई रामानंद पर मामला दर्ज करने को कहा। जिस पर संज्ञान लेते हुए सदर थानों में इंस्पेक्टर राजबीर व एसआई रामानंद के अलावा अन्य पर मामला दर्ज किया है। गांव भांडोर ऊंची के चंदगीराम ने उसके साथ हुई मारपीट के मामले में तत्कालीन एसएचओ व आईओ एचआई रामानंद पर सही प्रकार कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद अदालत ने पीड़ित का पक्ष सुनते हुए तत्कालीन एसएचओ व एसआई के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए।
अपने बयान में चंदगीराम ने बताया कि उसके लड़के आनंद व भतीजे अनिल ने बस स्टैंड भाण्डोर ऊंची पर इलेक्ट्रिशियन रिपेयर व मोटर मैकेनिक की दुकान कर रखी है। गत 24 जुलाई 2021 को वह आनंद व अनिल को बुलाने उनकी दुकान पर गया था। थोड़ी देर बाद ही उसके गांव के ही सचिन पुत्र राजकुमार, संदीप, ओमबीर, लोकेश, कालू उर्फ राजकुमार तथा संजय उर्फ कालू वहां आए और उन तीनों पर लोहे की पाइप, लाठी व कुल्हाड़ी से काफी चोटें मारी। इसके बाद चंदगीराम, आनंद तथा अनिल ने सिविल अस्पताल में इलाज करवाया। इस बारे में पुलिस थाना सदर ने केस दर्ज किया पर कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में पुलिस ने महज झूठी तफ्तीश दिखाकर आरोपितों पर केवल 107/150/151 सीआरपीसी के तहत चालान किया। मगर एसडीएम ने मामले का अच्छे से अवलोकन करके इस गत 24 सितंबर को केस पुलिस थाना वापस भेजकर इसमें अन्य धाराएं जोड़ने के लिए कहा, मगर फिर भी पुलिस ने धाराएं नहीं जोड़ी।
पीड़ित का कहना है कि आरोपितों को बचाने के लिए तत्कालीन एसएचओ व आईओ ने इसके बाद भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मामला दर्ज नहीं किया। जिसके बाद पीड़ित को अदालत की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद अदालत ने अपने आदेश में आरोपितों के साथ-साथ तत्कालीन एसएचओ व आईओ एसआई पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए। आदेशों की कापी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपितों के साथ-साथ तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर राजबीर व आईओ एसआई आनंद के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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