वकील से मारपीट करना तीन पुलिस कर्मचारियों को पड़ा भारी, हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज और सस्पेंड

वकील से मारपीट करना तीन पुलिस कर्मचारियों को पड़ा भारी, हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज और सस्पेंड
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जिला बार एसोसिएशन पंचकूला ने नोटिस भी जारी कर दिया है कि कोई भी वकील तीनों आरोपी पुलिस कर्मियों का केस नहीं लड़ेगा। सभी बार एसोसिएशन मेंबर्स ने भी यह केस नहीं लड़ने की सहमति जताई है।

चंडीगढ़। पंचकूला के एक वकील के साथ मारपीट करने के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पंचकूला के वकील दीपक अग्रवाल को 3 पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन घर से उठाकर ले जाने और मारपीट करने के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पंचकूला पुलिस के तीनों पुलिस कर्मियों हैड कांस्टेबल विरेंद्र सिंह, कॉन्स्टेबल इकबाल और कांस्टेबल दिलबाग के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 A, 323 और धारा 342 के तहत मामला दर्ज हुआ है। वकील का आरोप है कि कर्मियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मामले में तीनों पुलिस कर्मी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट जीबी एस ढिल्लों ने तीनों आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने में अहम भूमिका निभाई है।

जिलां बार एसोसिएशन पंचकूला ने नोटिस भी जारी कर दिया है कि कोई भी वकील तीनों आरोपी पुलिस कर्मियों का केस नही लड़ेगा। सभी बार एसोसिएशन मेंबर्स ने भी यह केस नहीं लड़ने की सहमति जताई है। लेकिन फिलहाल पुलिस द्वारा वकील दीपक अग्रवाल के खिलाफ जो झूठी एफआईआर दर्ज की थी, रद्द तो कर दी थी लेकिन पंचकूला पुलिस ने अभी तक कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में फाइल नहीं की है। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जीबी एस ढिल्लो ने तीनों आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि पिछले महीने 11 सितंबर को देर रात पंचकूला सेक्टर 4 निवासी दीपक अग्रवाल वकील ने उसके घर 836 के आगे गलत ढंग से खड़े स्कूटर को लेकर 112 पर कॉल की थी। इस दौरान हेड कांस्टेबल वीरेंद्र, कॉन्स्टेबल दिलबाग और कॉन्स्टेबल इकबाल दीपक अग्रवाल के घर पहुंचे तो यहां पुलिस मुलाजिमों ने वकील की ही वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। पुलिस मुलाजिमों द्वारा वकील की शिकायत सुनने की बजाय उल्टा वकील के साथ ही घर में बने दफ्तर से जबरदस्ती उठाते हुए और उसके साथ बाहर ले जाकर पीसीआर में बेरहमी से पिटाई की गई थी जो यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी।

पीड़ित वकील दीपक अग्रवाल ने कहा की इस घटना को एक महीने से भी ज्यादा समय हो गया था लेकिन पंचकूला पुलिस द्वारा आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की सख्ती के बाद तीनों आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी. बी. एस ढिल्लो ने कहा की जो इस मामले में आईपीसी की धारा 365 पुलिस के द्वारा नहीं लगाई गई है पुलिस से इस बारे बात की जाएगी और यह किडनैपिंग की धारा भी लगवाई जाएगी।

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