कोविड महामारी : 20 मार्च से पहले हुई मौत के मामलों में परिजन 25 मई तक कर सकते हैं अनुग्रह राशि के लिए आवेदन

भिवानी : सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में भारत सरकार के आदेशानुसार जिन लोगों की मृत्यु कोविड-19 महामारी से 20 मार्च 2022 से पहले हुई है, उनके नजदीकी परिजन सहायता राशि के लिए 25 मई 2022 तक ऑनलाइन दावेदान आवेदन सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर कर सकते हैं। एक बार फिर से कोरोना महामारी संक्रमण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना महामारी से 20 मार्च 2022 के बाद होती है तो उनके परिजन सहायता राशि के लिए 90 दिन के अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं।
जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के मौत होने पर सरकार के निर्देशानुसार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। आवश्यक दस्तावेजों जमा करने के 30 दिनों के भीतर अनुग्रह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। उन्होंने बताया कि आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन के लिए कोविड से मृत्यु प्रमाणपत्र और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जरूरी है।
झूठा दावा या झूठा प्रमाण पत्र जमा करने पर सजा का प्रावधान
जिला आपदा प्रबंधक प्रवीण कुमार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अनुग्रह राशि के लिए झूठा दावा या झूठा प्रमाण पत्र न दें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत एक दंडनीय अपराध है तथा इसमें दो साल की सजा का भी प्रावधान है।
724 मृतकों के परिजनों को दी जा चुकी है तीन करोड़ 62 लाख रुपए अनुग्रह राशि
जिला आपदा प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि आपदा प्रबंधन कार्यालय मेंं अनुग्रह राशि के लिए कुल 733 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों में से 724 लोगों को 50-50 हजार रुपए के हिसाब से तीन करोड़ 62 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जा चुकी है। नौ आवेदन जरूरी दस्तावेज पूर्ण नहीं होने के कारण रद हो गए थे।
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