चंद्रपाल हत्या आरोपित को उम्र कैद की सजा व 75000 रुपये का जुर्माना लगाया

चंद्रपाल हत्या आरोपित को उम्र कैद की सजा व 75000 रुपये का जुर्माना लगाया
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अदालत ने गांव रोहनात निवासी चंद्रपाल के हत्यारोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर 75 हजार रुपये का जुर्माना किया है। इसके अलावा अदालत ने इसी मामले में एक अन्य आरोपित को छह माह की सजा तथा दो हजार रुपये जुर्माना किया है।

भिवानी। अदालत ने गांव रोहनात निवासी चंद्रपाल के हत्यारोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर 75 हजार रुपये का जुर्माना किया है। इसके अलावा अदालत ने इसी मामले में एक अन्य आरोपित को छह माह की सजा तथा दो हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोतिप को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पुलिस से मिली अनुसार वर्ष 2019 में थाना बवानीखेड़ा पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें मृतक चंद्रपाल की पत्नी ने थाना बवानीखेड़ा पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी।

जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि 27 अगस्त 2019 को उसके पति घर पर मौजूद थे जो फौज से रिटायर हैं। वही सुबह करीब 8:00 बजे शमशेर उर्फ सोनू पुत्र होशियार सिंह हाथ में पिस्तौल लेकर आया और आते ही चंद्रपाल के ऊपर गोलियां चला दी थी। जो इसके बाद चंद्रपाल को परिवारजन उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल भिवानी लेकर गए थे जहां चिकित्सकों के द्वारा चंद्रपाल को मृत घोषित कर दिया गया था। कोर्ट ने आरोपित शमशेर उर्फ सोनू पुत्र होशियार सिंह वासी रोहनात को दोषी करार देते हुए उम्र कैद तथा 75 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

अभियोग में अन्य आरोपित संदीप पुत्र सुभाष निवासी जींद को धारा 30 आर्म एक्ट 1959 के तहत 6 महीने की सजा व 2000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

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