भूपेश राणा हत्याकांड में गैंगस्टर भुप्पी राणा सहित चार पर आरोप तय

पंचकूला जिला अदालत ने बरवाला हत्याकांड मामले में गैंगस्टर भुप्पी राणा सहित 4 आरोपियों पर आरोप तय किए हैं। अदालत द्वारा IPC की धारा 302, 216, 148, 149, 120 बी व आर्म्स एक्ट 25 के तहत आरोप तय किए गए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
पंचकूला के बरवाला में भूपेश राणा हत्या मामले में गिरफ्तार गैंगस्टर भुप्पी राणा उर्फ भुप्पी, गौरव अरोड़ा उर्फ रोडा, सुखप्रीत बूढा और रामकुमार को पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित जिला अदालत में पेश किया गया था। पेशी के दौरान भारी मात्रा में पंचकूला पुलिस और पंजाब पुलिस तैनाती रही। भूपेश राणा की गोलियों से भूनकर हत्या मामले में बचाव पक्ष के वकील अभिषेक राणा ने बताया कि कोर्ट द्वारा आरोप तय किए गए हैं। अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी और अगली सुनवाई में गवाहियां शुरू की जाएंगी। इस मामले में सुखप्रीत बूढा को पंजाब की जेल से और भुप्पी राणा, रामकुमार व गौरव रोडा को कुरुक्षेत्र जेल से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।
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