श्रीलंका के दो धर्म प्रचारकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

विकास चौधरी : पानीपत
दिल्ली के निजामुदीन में आयोजित मरकज में शामिल हुए तबलीगी जमात के दो धर्मप्रचारकों के खिलाफ पानीपत में अवैध तरीके से इस्लाम धर्म का प्रचार करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई है। ये दाेनों श्रीलंका के रहने वाले हैं। इसके पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिए गए हैं। थाना सनौली खुर्द पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।
थाना सनौली में नियुक्त सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह की शिकायत पर दो अप्रैल को पर्यटक के रूप में भारत आकर अवैध तरीके से इस्लाम धर्म का प्रचार करने के आरोपित मोहम्मद फाजिल निवासी डीएएम स्ट्रीट कोलंबो व मुस्ताक निवासी चार्सल पैलेस, देहीवाल, श्रीलंका पर फोरनर एक्ट 1946 की धारा 14-बी, 14-सी, लॉक डाउन, धारा 144 की पालना नहीं करने और धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों को पानीपत के गांव नवादा पार की मस्जिद से हिरासत में लिया था।
जमात के सक्रिय सदस्य
दोनों तबलीगी जमात के सक्रिय सदस्य हैं। पर्यटक के रूप में भारत आकर अवैध रूप से इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, दोनों मरकज से नवादा पार की मस्जिद में ठहरे हुए थे, इससे पहले आरोपित धर्म प्रचार के लिए पहले पानीपत के इमाम साहब मोहल्ला पहुंचे, यहां से गांव उग्राखेडी की विद्यानंद कालोनी में धर्मप्रचार करते हुए गांव नवादा पार आए थे। वहीं आरोपित गांव नवादा के ही निवासी जुल्फान पुत्र खेरू के घर पर भी गए थे और ये गांव की मस्जिद में रहते थे।
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