मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत लड़की की शादी में मिलेगी 51 हजार की सहायता राशि

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत लड़की की शादी में मिलेगी 51 हजार की सहायता राशि
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राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रूपए तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रूपए तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

डीसी ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होता है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति अगर बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या ढाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लड़की की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।

दिए जाते हैं 11 हजार

पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बीपीएल हो, उसकी आय एक लाख रूपए से कम हो या ढाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लड़की की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर बीपीएल है तथा आय एक लाख रूपए से कम या ढाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लड़की की शादी में भी 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।

इनके लिए ये है सहायता राशि

उपायुक्त ने बताया कि सभी वर्गों की विधवा महिला और ओरफन बीपीएल हैं। जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या ढाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लड़की की शादी में 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। वहीं किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा सभी जातियों के सामुहिक विवाह समारोह मेंं विवाह करने वाले दुल्हा या दुलहन को 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।

ये दस्तावेज जरूरी

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न सत्यापित दस्तावेज भी संलग्न करने होगें। जिनमेंं लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़के के जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़की के परिवार का राशन कार्ड, लड़की के माता या पिता अर्थात आवेदक की बैंक की पासबुक व आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या, अगर लड़की के माता-पिता जीवित नहीं हैं तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, लड़की का आधार कार्ड, लड़के व लड़की का एक-एक पासपोर्ट आकार का फोटो, अगर राशन कार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र या ढाई एकड़ से कम जमीन का प्रमाण पत्र तथा शादी का कार्ड शामिल हैं।





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