मुख्यमंत्री राहत कोष : चिकित्‍सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता लेने को सरल पोर्टल पर करें आवेदन

मुख्यमंत्री राहत कोष : चिकित्‍सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता लेने को सरल पोर्टल पर करें आवेदन
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आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्रकिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी

लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता देने की सुविधा सरल पोर्टल पर प्रदान की गई है। डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि आर्थिक सहायता के लिए आवेदक सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्रकिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

डीसी ने बताया कि आवेदक के आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर आवेदन करने पर सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति व एमसी अध्यक्ष के पास के लॉगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के अंदर अपनी सिफारिसों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे। उपायुक्त द्वारा आवेदन तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के भेजा जाएगा। उसके बाद जिला स्तरीय समिति की बैठक में वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा करके रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी।

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