मुख्यमंत्री राहत कोष : आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आने वालों को भी मिलेगी आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में संशोधन किया है, अब 3 बीमारियों की बजाए 25 बीमारियों के उपचार के लिए पीडि़त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नूंह के उपायुक्त अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो जरूरतमंद व पीडि़त व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होता उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ऐसे व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके।
उपायुक्त ने कहा कि अब गरीब लोगों को बीमारी के ईलाज के लिए दी जाने वाली मुख्यमंत्री राहत राशि के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दी गई है ताकि जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को ऑनलाइन मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके। उन्होंने बताया कि कमेटी में संबंधित सांसद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के लिए नोडल अधिकारी नगराधीश को नियुक्त किया गया है।
अजय कुमार ने कहा कि मरीज की आय की वेरिफिकेशन का कार्य तहसीलदार तथा मेडिकल बिलों की वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी संबंधित सीएमओ की रहेगी। इसके बाद प्रार्थी का आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से उपायुक्त के पास पहुंच जाएगा और कमेटी आवेदन पत्रों को एग्जामिन करेगी। इसके बाद कमेटी द्वारा उसे स्वीकृत करके बिल की अदायगी व जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक सहायता करवाने के लिए मुख्यालय भेज देगी। मुख्यालय द्वारा तुरंत प्रभाव से पात्र व्यक्ति के खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि पहुंचा दी जाएगी।
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