Chief Secretary ने जारी किया फरमान : आईएएस अफसर संपत्ति लेनदेन से पहले सरकार को करें सूचित

Haryana : हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आईएएस अधिकारियों के लिए एडवाईजरी जारी करते हुए कहा कि वे अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16(3) के अनुसार अपने स्वामित्व वाली या अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी अचल या चल संपत्ति को खरीदने एवं बेचने से पहले सरकार को अवश्य सूचित करें।
मुख्य सचिव ने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों के नियम 16(3) के प्रावधानों बारे अधिकारियों को जारी लिखित पत्र में अवगत कराया कि इस नियम के अनुसार सर्विस में कोई भी अधिकारी अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर सरकार की पूर्व जानकारी के बिना पट्टे, ग्रहण, खरीद, उपहार के माध्यम से किसी भी अचल संपत्ति को नहीं खरीदेगा। यदि कोई अधिकारी पट्टे, ग्रहण, बिक्री, उपहार या उसके स्वामित्व वाली या उसके परिवार के सदस्य के नाम की किसी भी अचल संपत्ति को बेचेगा तो उसकी भी सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी।
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