चिराग योजना : EWS विद्यार्थी निजी स्कूलों में निशुल्क ले सकते हैं एडमिशन, 8 जुलाई तक मौका, जानिए शर्तें

चिराग योजना : EWS विद्यार्थी निजी स्कूलों में निशुल्क ले सकते हैं एडमिशन, 8 जुलाई तक मौका, जानिए शर्तें
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प्रदेशभर में 381 निजी स्कूलों ने अपने यहां दाखिले की सहमति प्रदान करते हुए रिक्त सीटों की सूचना विभागीय पोर्टल पर अपडेट कर दी है।

हरिभूमि न्यूज : महेंद्रगढ़

निजी स्कूलों में दाखिले के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर ( ईडब्ल्यूएस ) विद्यार्थियों का दाखिला अब चिराग योजना ( मुख्यमंत्री हरियाणा सम्मान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान ) के तहत करवाया जाएगा। यह योजना राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मान्य है तथा दूसरी से 12वीं कक्षा तक ही लागू रहेगी। यह दाखिले निशुल्क किए जाएंगे। विद्यार्थियों के दाखिले एक से आठ जुलाई तक होंगे। प्रदेशभर में 381 निजी स्कूलों ने अपने यहां दाखिले की सहमति प्रदान करते हुए रिक्त सीटों की सूचना विभागीय पोर्टल पर अपडेट कर दी है। स्कूलों में रिक्त सीटों की जानकारी स्कूल एजुकेशन हरियाणा जीओवी इन पर ली जा सकती है। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इच्छुक बच्चों के दाखिले करवाने के लिए सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए गए हैं। महेंद्रगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी अलका ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए सरकार की यह अच्छी योजना है। हमें विभाग की नियमानुसार बच्चों के दाखिले कराने के निर्देश मिल चुके हैं।

दाखिले के लिए जारी किए गए निर्देश

- यह योजना कक्षा दूसरी से 12वीं तक ही रहेगी लागू।

- इस योजना में वहीं छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालय से की है।

- वर्तमान में छात्र जिस खंड में पढ़ रहे हैं, उसी खंड के निजी स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- सहमति प्रदान करने वाले निजी स्कूलों को रिक्त सीटों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी।

- अभिभावक व छात्र सहमत निजी विद्यालय में एक से आठ जुलाई के मध्यम आवेदन कर सकते हैं।

- सीटों से अधिक आवेदन आने की स्थिति में 11 जुलाई को ड्रा निकाला जाएगा।

- मान्यता प्राप्त निजी स्कूल 12 से 21 जुलाई तक दाखिला प्रक्त्रिया संपन्न करेंगे तथा दाखिल विद्यार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे।

- रिक्त सीटों पर 22 से 27 जुलाई तक दाखिले किए जाएंगे।

- जिन छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हैं वही दाखिले के पात्र होंगे।

- छात्र को पिछले सरकारी स्कूल से एसएलसी लेना अनिवार्य होगा।

- फीस प्रतिपूर्ति के लिए वह विद्यालय पात्र होंगे, जिन्होंने फार्म चार में अपने विद्यालय की फीस दर्शाई हुई है।

- विद्यालयों द्वारा दाखिल विद्यार्थियों का डेटा दो दिन में एमआइएस पोर्टल पर अपडेट करना होगा तथा सूचना निदेशालय को भेजनी होगी।

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