हरियाणा : अंबाला और फरीदाबाद में रिश्वत लेते दो क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तार

शुक्रवार को हरियाणा में दो क्लर्कों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। पहले मामले में हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने जिला औद्योगिक केंद्र, अंबाला में कार्यरत क्लर्क सुखबीर को सरकारी योजना के तहत लोन पास करने के एवज में 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता मुकेश कुमार ने ब्यूरो की दी गई शिकायत में बताया कि आरोपी क्लर्क ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत उसकी दुकान पर 5 लाख रुपये का ऋण पास करने की एवज में 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी।
शिकायतकर्ता ने इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क किया। जिस पर कार्रवाई करते हुए ब्यूरो की टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रेड करते हुए आरोपी को 3000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ काबू किया। आरोपी के खिलाफ अंबाला में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में आगे की जांच की जा रही है।
खाद्य एवं औषधि विभाग का क्लर्क रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के लिपिक को 5000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में तैनात विभाग का यह बाबू खाद्य सुरक्षा लाइसेंस जारी करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। गिरफ्तार किए गए कर्मचारी की पहचान मंजीत के रूप में हुई है, जो फरीदाबाद में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात है। मिली शिकायत के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी।
रिश्वत नहीं देने वाले शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो को इस बाबत सूचना दी जिसकी टीम ने रेड करते हुए आरोपी क्लर्क को पांच हजार रुपये की घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ फरीदाबाद में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच की जा रही है। इस बीच, ब्यूरो ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत 2015 में दर्ज एक मामले में एक आरोपी को न्यायालय से सजा दिलवाने में सफलता हासिल की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम की अदालत ने पूरन खन्ना, प्राइवेट पर्सन को दोषी ठहराते हुए 4 साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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