हरियाणा में मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता लेने की प्रक्रिया हुई सरल, यहां करें आवेदन

कैथल जिले डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने कहा कि जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता लेने की प्रक्रिया सरल की गई है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। जिला में गठित कमेटी आए हुए आवेदनों पर गंभीरता से कार्य करें, ताकि संबंधित लाभार्थियों को उसका लाभ दिया जा सके। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
इस संदर्भ में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ के माध्यम से आवेदन करता है तो तय माप दंडों के अनुसार उसके आवेदन को स्वीकार करें, ताकि संबंधित व्यक्ति को जरूरत के समय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब आवेदक अपनी पीपीपी यानि परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य सम्बधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अवसर पर सीटीएम सीटीएम गुलजार अहमद, सीएमओ डॉ. जयंती आहुजा, डीआई दीपक खुराना, डॉ. नीरज मंगला, डॉ. संदीप जैन, मनीष कुमार, राम कुमार नैन आदि मौजूद रहे।
बता दें कि जैसे ही आवेदक आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा तभी आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर / एमसी के अध्यक्ष के पास के लोगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिसों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे। उपायुक्त द्वारा आवेदन संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा।
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