कलेक्टर रेट बढ़े : प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए अब देनी होगी 10 फीसदी ज्यादा फीस

सुरेन्द्र असीजा/फतेहाबाद। नए साल से शहर की सभी आवासीय कालोनियों, व्यवसायिक प्लाटों व कृषि योग्य भूमि के कलेक्टर रेटों में 10 से 14 फीसदी तक वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ ही अनाज मण्डी में दुकान की कीमत 1 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख कर दी गई है। सोमा, अल्फा जैसी आवासीय कालोनियों में रिहायशी प्लाटों की रजिस्ट्री करवाने पर अब 12 फीसदी अधिक खर्च आएगा।
राजस्व विभाग ने बढ़े हुए कलेक्टर रेटों का ड्राफ्ट तैयार कर अनुमति के लिए जिला उपायुक्त के पास भेजा है। इस पर उपायुक्त ने लोगों से ऑनलाइन आपत्तियां मांगी है। इसके बाद 1 जनवरी 2023 से नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे। यानि कि शहर के प्लाट धारकों को अब अपने प्लाटों की रजिस्ट्री करवाने के लिए पहले से 10 से 14 फीसदी तक ज्यादा फीस अदा करनी होगी। कोरोना काल के समय व उसके बाद प्रोपर्टी बाजार में मंदी को देखते हुए सरकार ने कहीं भी कलेक्टर रेटों में वृद्धि नहीं की थी। अब तीन साल बाद कलेक्टर रेटों में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2020-21 के बाद अब 2023-24 के लिए नए कलेक्टर रेट लागू किए जा रहे हैं।
23 तक दर्ज करवाई जा सकती हैं आपत्तियां
जिला फतेहाबाद में भूमि के कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए हैं। कलेक्टर रेट के निर्धारण के बाद प्रस्तावित सूची पोर्टल पर डाली गई है। किसी व्यक्ति या संस्था को इन निर्धारित कलेक्टर रेट पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो वे 23 दिसंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद सभी एतराज व शिकायतों को दूर करने के लिए समय दिया जाएगा। इन सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद सभी जिला का कलेक्टर रेट ड्राफ्ट राज्य स्तर पर अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अंतिम कलेक्टर रेट का प्रकाशन आगामी एक जनवरी, 2023 को किया जाएगा। कलेक्टर रेट निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया। - हर्ष खनगवाल, जिला राजस्व अधिकारी
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