उपभोक्ता से कैरी बैग के 5 रुपये लेने पर कंपनी पर लगाया 3 हजार का जुर्माना

उपभोक्ता से कैरी बैग के 5 रुपये लेने पर कंपनी पर लगाया 3 हजार का जुर्माना
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हरियाणा के रोहतक में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन ने एक निजी कंपनी पर ग्राहक को सामान के साथ जबरन पांच रुपये का कैरी बैग देने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

हरियाणा के रोहतक में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन ने एक निजी कंपनी पर ग्राहक को सामान के साथ जबरन पांच रुपये का कैरी बैग देने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फोरम के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह कादयान ने यह फैसला सुनाया। शिकायत में एडवोकेट नेत्रपाल सिंहमार ने बताया कि 31 मार्च 2021 को उन्होंने यमुनानगर में एक कंपनी के शोरूम से 449 रुपये में टी शर्ट खरीदी थी। उनके पास अपना बैग था, इसलिए उन्होंने कंपनी से कोई बैग नहीं लिया।

इसके बाद उन्होंने इसी दिन 3526 रुपये के कपड़े और कुछ अन्य सामान खरीदा। इसका भी कैश भुगतान किया। उनके पास सामान डालने के लिए बैग था। आरोप है कि कंपनी ने उन्हें जबरन एक बैग दिया, जिसकी कीमत 5 रुपये वसूल की गई। उन्होंने विरोध जताया लेकिन कंपनी के अधिकारी नहीं माने। जिसके बाद रोहतक में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके बाद उन्होंने कमीशन से मांग की कि उन्हें 25 हजार मुआवजा और कानूनी खर्च के लिए पांच हजार रुपये दिलवाए जाएं। दूसरा पक्ष सुनवाई के दौरान कमीशन के समक्ष पेश नहीं हुआ। कमीशन ने कंपनी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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